पीडीएस का 36 क्विटल चावल एवं पिकअप वाहन जप्त कर एफ.आई.आर. दर्ज
गुना (आरएनआई) कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृणीकरण एवं जनोन्मुखी बनाने हेतु एवं जमाखोरों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत 36 क्विटल चावल एवं पिकअप वाहन जप्त किया गया।
10 जून 2025 को पिपरोदा खुर्द गुना में जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पाण्डेय के निर्देशन में पिपरोदा खुर्द में परिवहन करते हुये गाडी क्रमांक MP08GA 4271 अशोक लिलेड वाहन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर उसमें 80 प्लास्टिक की बोरियों में 36 क्विटल चावल संग्रहित होना पाया गया। उक्त चावल के संबंध में छोटू धाकड पुत्र मुन्नीलाल धाकड द्वारा बिल, बिजक निरीक्षण समय प्रस्तुत नहीं किये तथा चावल प्रथम दृष्टया सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होने के कारण जप्त किया गया। प्रकरण सार्वनिक वितरण प्रणाली 2015 के तहत दर्ज किया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में वाहन चालक छोटू धाकड़ के विरूद्ध वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना केन्ट में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। उक्त चावल एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन को राजसात करने की कार्यवाही प्रचलित है। जांच दल में जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पाण्डेय के साथ आशीष चतुर्वेदी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उपस्थित रहे। जिले में राशन माफियाओं के विरूद्ध उक्त अभियान लगातार जारी रहेगा।
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