नीतीश कटारा हत्याकांड: विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से मना कर दिया। विकास यादव 25 साल की सजा काट रहा है और अब तक 23 साल जेल में रह चुका है। कोर्ट ने कहा कि वह जमानत बढ़ाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करे। विकास यादव ने अपनी शादी और 54 लाख रुपये का जुर्माना भरने की जरूरत का हवाला देकर जमानत मांगी थी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत एक हफ्ते के लिए बढ़ाई थी।
विकास, यूपी के पूर्व नेता डी.पी. यादव का बेटा है। वह और उसका चचेरा भाई विशाल यादव, नीतीश कटारा के अपहरण और हत्या के दोषी हैं। नीतीश और विकाश की बहन भारती यादव के रिश्ते का परिवार ने विरोध किया था क्योंकि वे अलग जातियों से थे। तीसरे आरोपी सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा मिली थी, जिसे वह पूरी कर चुका है। 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया था।
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