दुष्कर्म मामले में विधायक राहुल ममकूटाथिल को राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक
तिरुवनंतपुरम (आरएनआई) दुष्कर्म और जबरन गर्भपात के आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस से निष्कासित केरल के विधायक राहुल ममकूटाथिल को शनिवार को बड़ी राहत मिली है। केरल उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा है कि 15 दिसंबर को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
जस्टिस के. बाबू की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई अगली तारीख पर होगी, लेकिन तब तक पुलिस कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। विधायक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. राजीव ने अदालत में पैरवी की।
राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ यह मामला उस समय दर्ज हुआ जब एक महिला ने उन पर शारीरिक शोषण और गर्भपात के लिए मजबूर करने के गंभीर आरोप लगाए। इससे पहले तिरुवनंतपुरम की सत्र अदालत ने ममकूटाथिल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।
इनके अलावा विधायक के खिलाफ एक और दुष्कर्म केस दर्ज है, जिसमें बेंगलुरु की एक महिला ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके साथ जबरन संबंध बनाए। दोनों एफआईआर के बाद से ममकूटाथिल फरार बताए जा रहे हैं।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में राहुल ममकूटाथिल ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि पीड़िता के साथ उनका संबंध आपसी सहमति पर आधारित था, लेकिन रिश्ते बिगड़ने के बाद महिला ने कानूनी कार्रवाई की। उन्होंने दावा किया कि वे जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे और उनके पास अपने पक्ष में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
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