जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रशासन का शिकंजा, पीडीएस के 62 क्विंटल चावल और पिकअप वाहन राजसात

गुना (आरएनआई) कलेक्टर किशोर कन्याल के निर्देश पर जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत वितरित किए जाने वाले 62 क्विंटल चावल और एक पिकअप वाहन को शासन ने राजसात करने के आदेश जारी किए हैं।
दिनांक 31 जनवरी 2025 को खाद्य विभाग की कार्रवाई में सुनील साहू निवासी लवकुश नगर, बंगला मोहल्ला गुना और हेमराज अहिरवार निवासी पिपरौदा खुर्द द्वारा बिना वैध दस्तावेजों के पीडीएस का 22 क्विंटल चावल पिकअप वाहन एमपी 08 टी एन 0898 में परिवहन करते हुए पकड़ा गया था। पूछताछ के दौरान चावल के संबंध में कोई वैध जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। इसके चलते आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर वाहन समेत चावल जब्त किया गया।
इसी तरह, मंगल साहू निवासी पनबाड़ी हाट चौराहा, आरोन के ठिकाने पर खाद्य विभाग के निरीक्षण में 40 क्विंटल पीडीएस चावल बिना दस्तावेजों के पाया गया। जांच और सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहा।
सभी मामलों की सुनवाई उपरांत यह पाया गया कि अनावेदकों द्वारा पीडीएस चावल का अवैध परिवहन किया गया, जो मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 का उल्लंघन है। अतः कुल 62 क्विंटल चावल और पिकअप वाहन शासन हित में राजसात करने के आदेश दिए गए। जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राजसात किए गए चावल की नीलामी बाजार दर पर कराई जाए और प्राप्त राशि शासन खाते में जमा कराई जाए। साथ ही जब्त वाहन की भी प्रक्रिया पूर्ण कर शासन में राशि जमा कराई जाए।_
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