चेन्नई: हाईकोर्ट ने टीवीके नेता आधव अर्जुन पर दर्ज एफआईआर रद्द की
चेन्नई (आरएनआई) मद्रास हाईकोर्ट ने टीवीके (TVK) नेता आधव अर्जुन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह मामला 29 अक्टूबर को किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा था, जिसमें कथित तौर पर राज्य सरकार के खिलाफ बागी माहौल भड़काने जैसी बात कही गई थी। पोस्ट के सामने आते ही विवाद बढ़ा और बाद में उसे हटाया भी गया।
तमिलनाडु पुलिस का आरोप था कि यह पोस्ट हिंसा भड़का सकती थी और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा थी। लेकिन जस्टिस जगदीश चंद्रा की बेंच ने सुनवाई में पाया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर को जारी रखना उचित नहीं है। अर्जुन की याचिका में कहा गया था कि पोस्ट को गलत तरीके से समझा गया और इसका उद्देश्य किसी तरह की हिंसा भड़काना नहीं था।
अदालत ने माना कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है और किसी सोशल मीडिया पोस्ट को आपराधिक इरादे से जोड़ने के लिए ठोस सामग्री का होना आवश्यक है, जो इस मामले में नहीं पाया गया। फैसले के साथ इस मामले से जुड़ी सभी कानूनी कार्यवाहियां समाप्त कर दी गईं।
इधर, टीवीके प्रमुख विजय को करूर में अगली रैली की अनुमति अभी नहीं मिली है। 27 सितंबर को करूर में चुनावी कैंपेन के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई और सौ से अधिक लोग घायल हो गए थे। हादसे के बाद विजय ने कुछ समय के लिए प्रचार रोक दिया था। विधानसभा चुनाव करीब होने के चलते उन्होंने 54 दिन बाद कैंपेन फिर से शुरू किया है और 4 दिसंबर को सलेम में अगली रैली की योजना बनाई है, जिसका अनुमति-पत्र अब भी लंबित है।
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