गुना: मंदिर में चोरी के सामान खरीदने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज, अधिवक्ता संघ ने जताई कड़ी आपत्ति
गुना (आरएनआई) अपर लोक अभियोजक राकेश व्यास ने बताया कि 28/06/25 की दरमियानी रात मैं छोटा शिवालय राघौगढ़ मंदिर में अज्ञात बदमाशों द्वारा शिवालय की अष्टधातु की मूर्ति तीन पीतल की झालर तीन नग तांवे के लोटा एक पीतल की गरुड़ घंटी व अन्य सामान ले गये ।
पूर्व में भी पंचमुखी हनुमान मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर, सिद्ध बाबा का मंदिर ,गणेश मंदिर ,संतोषी मैया का मंदिर के पीतल के कलश जिओ कंपनी का मोबाइल कीपैड ले गए थे और पानी की नली इसी मंदिर के ले गए थे ।
वक्त घटना की रिपोर्ट मंदिर के पुजारी रामस्वरूप शर्मा के द्वारा पुलिस थाना राघौगढ़ में की गई जो थाने अपराध क्रमांक 224 /25 धारा 341 (4),305 (द) भारतीय न्याय संहिता का अपराध अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया था । अपराध के अनुसंधान में पुलिस ने चोरी के सामान खरीदने वाले आरोपी इमरान खान पुत्र जुम्मन खान निवासी वार्ड नंबर 9 चौकी मोहल्ला राघौगढ़ को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत को निरस्त कर दिया गया था आरोपी की ओर से अपर सत्र न्यायाधीश महोदय राघौगढ़ के न्यायालय में जमानत का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त जमानत आवेदन पर पत्र पर तर्क करते हुए अपरलोक अभियोजक राकेश व्यास द्वारा घोर आपत्ति की गई एवं अभियुक्त का आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया उक्त समय ही पुजारी रामस्वरूप शर्मा एवं किशोर वर्मा अधिवक्ता द्वारा एक लिखित आपत्ति न्यायालय में प्रस्तुत की गई एवं अधिवक्ता संघ राघौगढ़ की संपूर्ण सदस्यों द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर मंदिर में चोरी के समान को खरीदने वाले आरोपी की जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति व्यक्त की गई एवं न्यायालय से निवेदन किया कि उक्त आरोपी की जमानत निरस्त की जाए आपत्ति करने वाले अधिवक्ताओं में संघ के अध्यक्ष संजय जैन, राजीव नयन शर्मा ,विजय भार्गव, अशोक भार्गव ,दीपक गुर्जर संघ के सचिव हरि सिंह धाकड़ ,अजय भार्गव ,देवेंद्र श्रीवास्तव ,अखिलेश दोहरे जसवंत राय, दीपक व्यास ,रूद्रेश मीना ,सरनाम सिंह यादव , श्रीमती रचना व्यास ,श्रीमती प्रीति पवार ,शेखर मीर ,बद्री नारायण लोधा, जीतू मीना ,वंदना शर्मा, एवं अधिवक्ता संघ राघौगढ़ के समस्त सदस्यों द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आरोपी की जमानत पर आपत्ति की न्यायालय ने आवेदक के अभिभाषक, अपर लोक अभियोजक एवंआपत्तिकर्ता अधिवक्ताओं के तर्कों को श्रवण करने के बाद आरोपी की जमानत को निरस्त कर दिया।
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