गुना में यातायात पुलिस की सख्ती: नियम तोड़ने पर बसों और ट्रैक्टर-ट्रॉली से ₹31,200 जुर्माना वसूला

Oct 26, 2025 - 20:37
Oct 26, 2025 - 20:52
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गुना में यातायात पुलिस की सख्ती: नियम तोड़ने पर बसों और ट्रैक्टर-ट्रॉली से ₹31,200 जुर्माना वसूला

गुना (आरएनआई) पुलिस द्वारा जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सरल, सुदृढ़ यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कि‍ये जाने हेतु सघन वाहन चेकिंग अभियान सतत रूप से संचालित किया जा रहा है।

  इसी क्रम में उप पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार दीक्षित के पर्यवेक्षण में यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक अजय प्रताप सिंह ने अपने यातायात बल के साथ आज वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया । इस दौरान विभिन्न यात्री बसों की गहन जांच की गई, जिसमें अनेक अनियमितताएँ पाई गईं जैसे : —

•  प्रियंका ट्रेवल्स : बिना परमिट के  संचालित

•  शिव महिमा ट्रेवल्स : बिना अग्निशामक यंत्र एवं बिना फर्स्ट एड बॉक्स के संचालित

•  गुर्जर बस : बिना परमिट के संचालित

•  एसकेटी बस : बिना किसी वैध दस्तावेज़ों के संचालित

 सभी वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करते हुए कुल 26,200/-रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसके साथ ही, एक ट्रैक्टर जो ट्रॉली में  ओव्‍हर हाइट भूसा लादकर पूरी सड़क को अवरुद्ध करते चलते पाये जाने पर, उसके विरुद्ध 5,000/-रूपये का अलग से जुर्माना किया गया । इस प्रकार यातायात नियमों का उल्‍लंघन करते पाये गए वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर कुल 31,200/-रूपये समन शुल्‍क बसूल किया गया।

 प्रभारी यातायात अजय प्रताप सिंह द्वारा समझाइस दी गई कि “सभी वाहन चालक सड़क सुरक्षा नियमों और मोटरयान अधिनियम का पालन करें । प्रत्येक बस में अग्निशामक यंत्र एवं फर्स्ट एड बॉक्स अच्छी स्थिति में उपलब्ध होना आवश्यक है । थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है । आपकी सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है ।”

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