कलेक्टर श्री कन्याल द्वारा प्लाट एवं अन्य संपत्ति खरीदने वालों के लिये जारी की एडवायजरी

गुना (आरएनआई) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा गुना जिले में प्लाट एवं अन्य संपत्ति को खरीदने वालों के लिये एडवायजरी जारी की गयी हैं। जिसमें खरीददार (क्रेता) जिस कॉलोनीयों में प्लॉट भूमि खरीद रहे हैं उसकी जांच पडताल कर लें। खरीददारों को अवैध कालोनी में प्लॉट भूमि खरीदने से बचना चाहिए साथ ही उन्होंने कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाईजरों को निर्देश दिये कि जिस कॉलोनियों को वो काट रहे हैं, उस कॉलोनी की साइट पर बोर्ड लगाकर बोर्ड में कॉलोनी के संबंधित विभिन्न जानकारी प्रदर्शित की जाये। जिसमें बोर्ड पर कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक, नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित नक्शा का प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक, भूमि के डायवर्सन का प्रकरण क्रमांक एवं आदेश दिनांक, एमपी रेरा (M.P. RERA) का पंजीकरण क्रमांक तथा जिससे भूमि खरीदी गयी है उसका रजिस्ट्री क्रमांक, भूमि स्वामी का नाम, भूमि का सर्वे क्रमांक, भूमि का रकवा आदि अंकित हो।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा निर्देश दिये कि कॉलोनी में प्लाट या अन्य भूमि खरीदने से पहले खरीददार यह सुनिश्चित कर लें कि वह भूमि एवं प्लाट निर्विवाद है। भूमि के स्वत्व से संबंधित कोई प्रकरण किसी भी सक्षम न्यायालय में प्रचलित तो नहीं है, ओर किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन तो नहीं है, वह यह भी जांच कर लें कि कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण है,भूमि डायवर्टेड है, नगर तथा ग्राम निवेश एवं अन्य प्रशासनिक अनुमतियां है। कालोनी वैध तरीके से काटी गयी है, तभी उसमें प्लाट खरीदें साथ ही प्लाट पर भवन निर्माण कराते समय भवन निर्माण की अनुमति लेकर ही भवन निर्माण करायें। जिससे भविष्य में अनावश्यक कानूनी परेशानियों से बचा जा सके। साथ ही उन्होने बताया कि अवैध कॉलोनियों में प्लाट लेने (खरीदनें) से मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सडक, नाली, आदि नहीं मिल पाती हैं साथ ही बैंकों से लोन संबंधी सुविधा भी नहीं मिल पाती। उन्होंने नागरिकों से प्लाट खरीदते समय सावधानी रखे। साथ ही उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिये गये हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में जहां भी कॉलोनीयों को विकसित की जा रही हैं वह कॉलोनाईजर से जमीन के संबंध में इस तरह के बोर्ड लगवाए एवं अवैध कालोनी काटने वालों पर कठोर कार्यवाही करें।
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