कलेक्टर श्री कन्याल की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न, बाल श्रम उन्मूलन पर हुई प्रभावशाली चर्चा

Jun 11, 2025 - 22:24
Jun 11, 2025 - 22:25
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कलेक्टर श्री कन्याल की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न, बाल श्रम उन्मूलन पर हुई प्रभावशाली चर्चा

गुना (आरएनआई) बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में कलेक्‍ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक दुबे, सहायक श्रम पदाधिकारी आशीष तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। 

बैठक की शुरुआत में सहायक श्रम पदाधिकारी श्री तिवारी ने अधिनियम में किए गए संशोधनों, बंधुआ श्रम की परिभाषा, उससे संबंधित दंडात्मक प्रावधानों तथा पुनर्वास योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्रजेंटेशन के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के श्रम में नियोजित करना पूर्णतः वर्जित है, जबकि धारा 14 के तहत दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान है। श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम से संबंधित प्रकरणों में हुई कार्रवाई की समीक्षा भी बैठक में की गई, जिसकी प्रस्तुति पीपीटी के माध्यम से दी गई।

बैठक के दौरान कलेक्टर श्री कन्याल ने श्रम विभाग को निर्देशित किया कि जिले के सभी छात्रावासों की गहन जांच कर बाल श्रमिकों की स्थिति की समीक्षा की जाए। साथ ही भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के पीछे यदि किसी संगठित गिरोह की भूमिका संदिग्ध हो, तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत की जाए।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए किए जा रहे सभी प्रयास समन्वित, समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वित हों, ताकि जिले में बाल श्रम की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

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