कर्नल सोफिया कुरैशी केस: सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से पूछा, अब तक मंत्री पर केस चलाने की मंजूरी क्यों नहीं?
दिल्ली (आरएनआई) ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ जांच पूरी हो जाने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से अब तक अभियोजन की मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल उठाए हैं.
मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि विशेष जांच टीम (SIT) ने अगस्त 2025 में ही अपनी जांच पूरी कर ली थी और राज्य सरकार से अभियोजन (केस चलाने) की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि कानून के तहत सरकार पर समय पर निर्णय लेने की वैधानिक जिम्मेदारी है. सुनवाई के दौरान CJI ने सीधे तौर पर पूछा, 'क्या हम सही समझ रहे हैं कि SIT ने राज्य सरकार से कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी है और सरकार अब तक उस पर चुप बैठी हुई है?'
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