एएनआई प्रधान संपादक स्मिता प्रकाश के खिलाफ परिवाद दर्ज, अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर कोर्ट ने सुनवाई तय की

Sep 20, 2025 - 11:00
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एएनआई प्रधान संपादक स्मिता प्रकाश के खिलाफ परिवाद दर्ज, अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर कोर्ट ने सुनवाई तय की

लखनऊ (आरएनआई) न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय अदालत ने आज एएनआई की प्रधान संपादक स्मिता प्रकाश के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत के आधार पर की गई है।

अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि एएनआई ने चुनाव आयोग के आधिकारिक बयान से अलग समाचार प्रसारित किए। उनका कहना था कि कई बार आयोग ने सीमित जानकारी साझा की, जबकि एएनआई ने उससे अधिक तथ्यों के साथ समाचार प्रसारित किए जो चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से नहीं कहे गए।

शिकायत में यह भी कहा गया कि कई अवसरों पर चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक प्रसारण से पहले एएनआई ने समाचार जारी किया, जो प्रथमदृष्टया आपत्तिजनक प्रतीत होता है।

कोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकारिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए परिवाद को दर्ज करने के आदेश दिए और वादी के बयान के लिए 26 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।

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