आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े मामले: दिल्ली दंगे, जजों की पेंशन, जैकलीन केस और कैश-फॉर-वोट
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कई बड़े मामलों की सुनवाई करेगा। इनमें दिल्ली दंगों से जुड़े एक्टिविस्ट्स उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत, जजों के पेंशन लाभ, दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण, तेलंगाना कैश-फॉर-वोट घोटाला और भाजपा विधायक की याचिका शामिल हैं। अदालत तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के मामलों पर भी सुनवाई करेगी।
नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों की आज सुनवाई होगी। इनमें दिल्ली दंगों से जुड़े एक्टिविस्ट्स की जमानत याचिकाओं से लेकर उच्च और निचली अदालतों के जजों के पेंशन लाभ, दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण और बड़े नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार मामलों तक की सुनवाई शामिल है। इस कारण आज अदालत का एजेंडा बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में गिरफ्तार एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन मामलों पर लंबे समय से बहस चल रही है और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया।
अदालत निचली अदालतों और हाईकोर्ट के जजों के पेंशन लाभ तय करने से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले की भी सुनवाई करेगी। इस मुद्दे पर न्यायपालिका में समानता और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा फैसला आ सकता है।
तेलंगाना के कैश-फॉर-वोट घोटाले में राज्य की एसीबी की याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इसके साथ ही भाजपा विधायक की याचिका, जिसमें कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने को चुनौती दी गई है। इस मामले पर भी अदालत सुनवाई करेगी।
राजधानी और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण से संबंधित याचिका पर भी अदालत ध्यान देगी। इसके अलावा पूरे देश के थानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देशों के अनुपालन पर दायर याचिका पर भी सुनवाई होनी है। यह मामला पुलिस तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा हुआ है।
पूर्व तमिलनाडु मंत्री सेंथिल बालाजी ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में संशोधन की मांग की है। साथ ही उनकी जमानत रद्द करने की अलग याचिका भी सूचीबद्ध है। वहीं, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने 215 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसने उनके खिलाफ दर्ज ईडी के केस को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
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