संभल मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्तों के लिए बढ़ाई यथास्थिति की समयसीमा

मुकदमे में हिंदू पक्षकारों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने यथास्थिति बढ़ाने का विरोध किया। मस्जिद प्रबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक अवधि बढ़ाने की मांग की।

Sep 1, 2025 - 14:21
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संभल मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्तों के लिए बढ़ाई यथास्थिति की समयसीमा

नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद विवाद में यथास्थिति बनाए रखने के अपने आदेश को दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक राधे की पीठ ने कहा कि इस मामले में जामी मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति की ओर से दो अपीलें दायर की गई थीं, जिनका प्रतिनिधित्व इसके सचिव (पहली याचिका) और उपाध्यक्ष (दूसरी याचिका) कर रहे थे।

इसके बाद शीर्ष अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को मामले की जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मुकदमे में हिंदू पक्षकारों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने यथास्थिति बढ़ाने का विरोध किया। हालांकि, मस्जिद प्रबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक अवधि बढ़ाने की मांग की।

शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में संभल की एक अदालत की ओर से दिए गए सर्वेक्षण के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया था और सर्वेक्षण के लिए सिविल अदालत के निर्देश को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश और मुकदमा विचारणीय है। 

मस्जिद समिति ने पिछले साल 19 नवंबर को सिविल जज की ओर से मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण का निर्देश देने वाले आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था, जो उसी दिन हुआ था। समिति ने दावा किया कि पिछले साल 24 नवंबर को किया गया दूसरा सर्वेक्षण अवैध था, क्योंकि सिविल अदालत ने कभी इसका आदेश नहीं दिया था।

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