रद्द उड़ानों पर सख्त हुई सरकार: इंडिगो को रिफंड की डेडलाइन, दो दिनों में यात्रियों का सामान भी लौटाने का निर्देश
नई दिल्ली (आरएनआई)। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लगातार बढ़ती उड़ान रद्दीकरण की समस्या को देखते हुए इंडिगो को कड़े निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रद्द उड़ानों का किराया रविवार रात 8 बजे तक यात्रियों को लौटाया जाए और देरी के कारण बिछड़े यात्रियों का सामान अधिकतम 48 घंटे के भीतर पहुंचा दिया जाए।
इंडिगो द्वारा बीते पांच दिनों में 2000 से अधिक उड़ानें रद्द किए जाने से हज़ारों यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हुई है। शनिवार को भी एयरलाइन की 1,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द रहीं, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। इसे गंभीर मामले के रूप में लेते हुए मंत्रालय ने कहा है कि रिफंड में किसी भी तरह की देरी या नियमों के उल्लंघन पर तुरंत नियामकीय कार्रवाई की जाएगी।
जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि एयरलाइन रद्दीकरण के कारण पुनर्निर्धारित यात्रा पर यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगी। इसके साथ ही प्रभावित यात्रियों से सक्रिय रूप से संपर्क करने और बिना ज्यादा अनुवर्ती कार्रवाई के रिफंड और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था पूरी करने के लिए स्पेशल रिफंड हेल्पडेस्क स्थापित करने को कहा गया है।
सरकार के निर्देशों पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडिगो ने बयान जारी किया है कि 5 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 के बीच की रद्द या बदली गई उड़ानों के लिए सभी रिफंड स्वचालित प्रणाली से लौटाए जाएंगे। एयरलाइन ने आश्वासन दिया है कि परिचालन स्थिर होने तक स्वचालित रिफंड की प्रक्रिया जारी रहेगी।
शनिवार को देशभर में कुल 400 से अधिक उड़ानें प्रभावित रहीं। मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्थिति सामान्य करने के लिए लगातार निगरानी जारी रखी जाएगी।
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