फतेहपुर में हाईवे के पास नियमों की अनदेखी से संचालित शराब दुकानें, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं
फतेहपुर (आरएनआई) शिकायतकर्ता विजय सिंह का आरोप है कि सात अप्रैल को नियम विरुद्ध संचालित 1 नंबर शराब दुकान की शिकायत जिला आबकारी अधिकारी से की गई थी। कार्रवाई न होने पर डीएम रवीन्द्र सिंह एवं सीएम पोर्टल पर आइजीआरएस के माध्यम से शिकायत कई बार दर्ज कराने के बावजूद दुकान का संचालान बंद करवाने के बजाए आबकारी विभाग नोटिस जारी कर जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रहा है। जिला आबकारी अधिकारी व इंस्पेक्टर बिन्दकी द्वारा नोटिस जारी कर अनुज्ञापी को कंपोजिट शॉप चौडगरा नंबर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग से 165 मीटर की दूरी पर संचालित हो रही है। जो उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय/राजमार्ग से शराब दुकानों के लिए निर्धारित मानक दूरी से कम जांच में पाया गया। स्थान परिवर्तित कर 2 नंबर देशी शराब दुकान के बगल में कम्पोजिट 1 नंबर दुकान सिफ्ट कर दी। जबकि उक्त दो नम्बर देशी दुकान को निर्धारित मानक से कम दूरी के चलते आबकारी निरीक्षक बिन्दकी द्वारा सात जून को विभाग पहले ही नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांग चुका है। ऐसे में दुकानों का संचालन अवैध माना जा रहा है। जो उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हैं।
उपायुक्त के निरीक्षण में खुली पोल, पैमाइश के निर्देश
फतेहपुर। औचक निरीक्षण के दौरान डिप्टी आबकारी अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद की मौजूदगी में शिकायतकर्ता विजय सिंह व मौजूद लोगों ने कम्पोजिट दुकान 1 नम्बर व दो नम्बर देशी दुकान को लेकर जमकर आरोप लगाए। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद सक्षम अधिकारी से पैमाइश के डीओ अशोक कुमार को आवश्यक निर्देश दिए। कहा कि मानक के तहत ही दुकानों का संचालन होगा। मानक के विपरीत दुकानों का संचालन नहीं होगा।
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