जिला मजिस्ट्रेट ने मेथनॉल की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाए, कुरियर के जरिए मेथनॉल की खरीद या बिक्री नहीं की जा सकेगी
(सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, चंद्र मोहन, साहिल रहेजा)
अमृतसर (आरएनआई) जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अमृतसर श्रीमती साक्षी साहनी ने मेथनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसकी बिक्री पर कई सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। जारी आदेशों में उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में मेथनॉल, जिसे मिथाइल अल्कोहल या वुड अल्कोहल भी कहा जाता है, का अवैध व्यापार और संभावित दुरुपयोग होता है। मेथनॉल का इस्तेमाल फीडस्टॉक, सॉल्वेंट, ईंधन और एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। उल्लेखनीय है कि मेथनॉल से जुड़े जोखिमों को देखते हुए इसे पंजाब जहर अधिनियम, 2012 के तहत जहरीला पदार्थ घोषित किया गया है। इसलिए इसकी अनधिकृत और बिना लाइसेंस की बिक्री को रोकने के लिए, श्रीमती साक्षी साहनी, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कूरियर सेवाओं के माध्यम से मेथनॉल की बिक्री और डिलीवरी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही मेथनॉल की अनाधिकृत और बिना लाइसेंस बिक्री पर सख्त पाबंदी रहेगी और मेथनॉल के सभी अधिकृत संचालक और विक्रेता भी अपना स्टॉक रजिस्टर और मासिक स्टॉक की जानकारी संबंधित सहायक आयुक्त आबकारी एवं कराधान, अमृतसर के कार्यालय में जमा कराएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि सहायक आयुक्त आबकारी एवं कराधान इस आदेश के अनुपालन की सख्त निगरानी करेंगे। इसके साथ ही पुलिस आयुक्त, अमृतसर (शहर), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अमृतसर (ग्रामीण) और अन्य संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियां जहरीले पदार्थों की अवैध बिक्री और दुरुपयोग को रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करेंगी। यह आदेश आज से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
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