बठिंडा में वोटर सत्यापन अभियान तेज, 1192 BLO करेंगे 10.53 लाख से अधिक मतदाताओं का घर-घर सर्वे
भारत के चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब के निर्देशों के अनुसार, स्पेशल डीप करेक्शन के तहत योग्य वोटरों की जानकारी को सही और अपडेट करने के मकसद से जिले में बूथ लेवल अधिकारियों (बी एल ओ एस) द्वारा घर-घर जाकर गिनती के फॉर्म बांटने का अभियान शुरू किया गया है।
जिला चुनाव अधिकारी श्री राजेश धीमान ने बताया कि इस अभियान का मकसद हर योग्य नागरिक तक पहुंचकर वोटर लिस्ट को और सही और पारदर्शी बनाना है।
बी एल ओ घर-घर जाकर पहले से प्रिंटेड फॉर्म बांट रहे हैं और वोटरों को ये फॉर्म भरने में मदद करने के अलावा, घर-घर जाकर ये फॉर्म वापस भी लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि घर-घर जाकर गिनती करने का काम 24 जुलाई 2026 तक चलेगा। अगर बी एल ओ को कोई फॉर्म नहीं मिलता है, तो वह उस घर में तीन बार तक जाकर वह फॉर्म लेगा और घर के दरवाजे पर स्टिकर चिपकाकर अपने आने की जानकारी दर्ज करेगा।
श्री राजेश धीमान ने बताया कि जिले के बठिंडा शहरी विधानसभा क्षेत्र में 244 बी एल ओ हैं। बठिंडा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 2,23,498 वोटर, 170 BLO हैं। तलवंडी साबो विधानसभा क्षेत्र में 1,57,039 वोटर, 179 बी एल ओ हैं। रामपुरा फूल विधानसभा क्षेत्र में 1,56,484 वोटर, 200 बी एल ओ हैं। भुच्चो मंडी विधानसभा क्षेत्र में 1,68,129 वोटर, 203 बी एल ओ हैं। मौर विधानसभा क्षेत्र में 1,83,190 वोटर और 196 बी एल ओ हैं। 1,64,751 वोटरों तक पहुंचा जा रहा है। कुल 1192 बी एल ओ जिले के 10.53 लाख से ज़्यादा वोटरों की गिनती करेंगे।
जिला चुनाव अधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे बी एल ओ को पूरा सहयोग करें, सही जानकारी दें और भरे हुए गिनती के फॉर्म समय पर जमा करें। इससे वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की गलती या कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि एसआई आर के संबंध में भारत के चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, 25 जून से 24 जुलाई, 2026 तक घर-घर जाकर गिनती, 24 जुलाई, 2026 तक पोलिंग स्टेशनों का रैशनलाइज़ेशन किया जाएगा, जबकि 3 अगस्त, 2026 को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा।
वोटर लिस्ट के संबंध में आपत्तियां और दावे 3-8-2026 से 2-9-2026 तक जमा किए जा सकते हैं। ऑब्जेक्शन और क्लेम का निपटारा 03 अगस्त, 2026 से 28 सितंबर, 2026 तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फाइनल वोटर लिस्ट 01 अक्टूबर, 2026 को पब्लिश की जाएगी।
उन्होंने साफ किया कि अगर घर-घर जाकर गिनती के दौरान किसी वोटर का नाम मैप नहीं होता है, तो ऑब्जेक्शन और क्लेम प्रोसेस के दौरान उसे नोटिस जारी किया जाएगा, जिस पर संबंधित व्यक्ति को ई आर ओ के पास मांगे गए डॉक्यूमेंट जमा करके अपना वोट बनवाने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि इस प्रोसेस के दौरान किसी भी योग्य व्यक्ति का वोट नहीं काटा जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
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