इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को दी राहत, रंगदारी और जमीन विवाद के मुकदमों की कार्रवाई पर लगी रोक
प्रयागराज (आरएनआई): कानपुर के सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ रंगदारी और जमीन पर कब्जा करने के मामलों में ट्रायल कोर्ट में चल रही पूरी कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ कर रही है।
मुकदमा दुर्गा विहार निवासी विमल कुमार ने 25 दिसंबर 2022 को दर्ज कराया था। वादी ने आरोप लगाया कि सोलंकी और अन्य आरोपियों ने उसकी जाजमऊ स्थित जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। हालांकि, जांच में यह सामने आया कि जमीन वादी के नाम पर नहीं है, बल्कि कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (केडीए) के नाम पर है।
इरफान सोलंकी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में दलील दी कि जमीन पर कब्जे का आरोप राजनीतिक रंजिश के चलते लगाया गया है और वादी के पास जमीन का वैध अधिकार नहीं है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही पर रोक लगा दी।
इस निर्णय से इरफान सोलंकी को फिलहाल कानूनी राहत मिली है, और मामले में आगे की सुनवाई हाईकोर्ट के अगले आदेश तक स्थगित रहेगी।
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