सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर महिला शिक्षक को मुआवजा देने का आदेश दिया
नई दिल्ली (आरएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर महिला शिक्षक को उसकी लैंगिक पहचान के आधार पर नौकरी से निकाल दिए जाने के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है। शिक्षक को उत्तर प्रदेश और गुजरात के दो निजी स्कूलों में नौकरी से निकाला गया था।
मुख्य बिंदु:
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह फैसला ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण कदम है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व जज जस्टिस आशा मेनन के नेतृत्व में एक समिति भी गठित की है।
समिति समान अवसर, समावेशी चिकित्सा देखभाल, लैंगिक विविधता और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों पर विचार करेगी।
इस आदेश को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।
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