साले के हत्यारे जीजा को आजीवन करावास, 50 हजार का जुर्माना

फतेहपुर (आरएनआई) अपर जिला जज कोर्ट नंबर दो की विद्वान न्यायाधीश ने मंगलवार को नाबालिग की हत्या के मामले की अंतिम सुनवाई करते हुये हत्यारोपी बहनोई को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड़ अदा करने का फैसला सुनाया।
अभियोजक एडीजीसी प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के ओरम्हा गांव में 16 अगस्त 2016 को वादी सीतराम उर्फ कल्लू के नाबालिग पुत्र विजय 14 वर्ष की गला दबा कर उसके बहनोई ने हत्या कर दी थी, जिसका शव धुन्नी सिंह के गन्ना के खेत से बरामद हुआ था। उन्होने हत्या के पीछे की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि वादी ने अपनी पुत्री छाया उर्फ शालिनी की शादी घटना से एक वर्ष पूर्व खखरेरू थाना क्षेत्र के गांव शिवपुरी निवासी बाबूलाल उर्फ बब्लू के साथ की थी। बब्लू शराब पीने का लती था और शादी के बाद से ही पुत्र छाया के साथ आए दिन मारपीट, गाली-गलौज करता था। जिसके चलते छाया मायके चली आई और पिता के पास रहने लगी। साथ ही उसने अपने पति के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया था। अभियोजक ने बताया कि घटना वाले हत्यारोपी ओरम्हा उसके घर मुकदमा वापस कराने के लिये आया था। वह छाया को साथ ले जाने की बात कहने लगा, लेकिन छाया ने पति के साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद उसने अपने साले विजय से साइकिल से अल्लीपुर तक छोड़ने की बात कही। विजय उसे छोड़ने के लिये गया, जहां रास्तेे में उसने विजय की गला दबा कर हत्या कर दी। उन्होने बताया कि दौरान विचारण मामले में कुल आठ साक्षी अदालत के समक्ष पेश हुए। विद्वान न्यायाधीश पूजा विश्वकर्मा ने गवाहों के बयान और अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के साथ ही पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बाबूलाल पर दोष सिद्ध पाया। उन्होने आज फैसला सुनाते हुए हत्यारोपी दोषी बहनोई बाबूलाल उर्फ बब्लू को आजीवन करावास के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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