शपथ पत्र में अनियमितता पर भाजपा पार्षद का निर्वाचन निरस्त, सपा प्रत्याशी ललित तिवारी घोषित निर्वाचित

Dec 20, 2025 - 14:19
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शपथ पत्र में अनियमितता पर भाजपा पार्षद का निर्वाचन निरस्त, सपा प्रत्याशी ललित तिवारी घोषित निर्वाचित

लखनऊ (आरएनआई)। नगरीय निकाय चुनाव से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में एडीजे काशी प्रसाद सिंह की अदालत ने वार्ड संख्या 73 फैजुल्लागंज से निर्वाचित भाजपा पार्षद प्रदीप कुमार शुक्ला का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है। साथ ही अदालत ने सपा प्रत्याशी ललित तिवारी को उक्त वार्ड से निर्वाचित घोषित किया है।

यह निर्णय सपा प्रत्याशी ललित तिवारी द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनाया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार शुक्ला ने नामांकन के साथ दाखिल शपथ पत्र में अपने आश्रित व्यक्तियों की संपत्तियों का सही विवरण प्रस्तुत नहीं किया। याचिका में इसे उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमावली के नियमों का उल्लंघन बताया गया था।

अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर माना कि आवश्यक जानकारी छिपाना कदाचार की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने कहा कि इस कारण प्रदीप कुमार शुक्ला का निर्वाचन निरस्त किया जाना विधिसंगत है और उनके स्थान पर याची ललित तिवारी को निर्वाचित घोषित किया जाना उचित है।

गौरतलब है कि चुनाव परिणामों में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार शुक्ला को 4972 मत मिले थे, जबकि सपा प्रत्याशी ललित तिवारी को 3298 मत प्राप्त हुए थे। अदालत के इस फैसले को नगरीय निकाय चुनावों में पारदर्शिता और नियमों के सख्त पालन की दिशा में एक अहम निर्णय माना जा रहा है।

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