यूपी: हाईकोर्ट ने राजधानी के अस्पतालों के वेंटिलेटर्स का मांगा पूरा ब्योरा, 29 अक्तूबर तक सरकार को देना होगा जवाब
लखनऊ (आरएनआई)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में उपलब्ध वेंटिलेटर सुविधाओं का विस्तृत ब्योरा मांगा है। अदालत ने राज्य सरकार को 29 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश वी द पीपल नामक संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में राजधानी के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में वेंटिलेटर की उपलब्धता और उनकी स्थिति पर सवाल उठाए गए थे।
अदालत ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि किस अस्पताल या संस्थान में कितने वेंटिलेटर मौजूद हैं और कितने की आवश्यकता अभी बाकी है। कोर्ट का कहना है कि यह जानकारी इसलिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजधानी के अस्पतालों में वेंटिलेटर की संख्या पर्याप्त है या नहीं।
पिछली सुनवाई के दौरान, बीते 13 अगस्त को अदालत ने केजीएमयू के कुलपति, एसजीपीजीआई और आरएमएल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशकों को स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। बीते मंगलवार को सभी अधिकारी अदालत में पेश हुए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार और संबंधित मेडिकल संस्थानों को हलफनामे के साथ वेंटिलेटर्स का पूरा विवरण प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी।
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