बहेरा सादात के प्रधान सहित तीन के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज
हथगाम, फतेहपुर (आरएनआई) सुल्तानपुर घोष थाने में बहेरा सादात प्रधान सहित गांव के तीन लोगों के विरुद्ध एक महिला ने 156 (3) के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया है। आईपीसी की धारा 363 का केस दर्ज किया गया है। मुकदमा गांव की ही अफसरी ने कायम कराया है।
अफसरी ने मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को अवगत कराया कि उसका पुत्र जुल्फिकार 14 वर्ष गांव से ही 15 अक्टूबर 2023 से लापता है। उसने अपने सभी रिश्तेदारों व जान-पहचान की जगह काफी खोजबीन किया लेकिन उसका कोई पता सुराग नहीं लगा। उसने थाना सुल्तानपुर घोष में भी लिखित लापता होने की सूचना दी लेकिन थाना पुलिस आश्वासन देती रही कि गुप्त ढंग से पुत्र को खोज लिया जायेगा, वह किसी से पुत्र के लापता होने की बात न करे वरना पुत्र के जान का खतरा बन जायेगा। उसने डरवश उच्चाधिकारियों को प्रार्थना-पत्र नहीं दिया। उसके पुत्र के लापता होने के पूर्व से गांव के हसीन अन्सारी उर्फ अल्ताफ आलम पुत्र जमील ठेकेदार, मो. जिबरील पुत्र फखरुद्दीन उस पर बुरी नीयत रखते थे। अश्लील हरकतें करते रहे हैं। बराबर उसको धमकाते रहे हैं कि उनकी बात नहीं मानेगी तो उसके पुत्र को गायब कर देंगे। 21 नवंबर 2023 को उक्त दोनों लोग उसको घर में अकेला पाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। धमकी दिया कि पुत्र उनके कब्जे में है। बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाने के लिए कई बार थाने गई लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। न्यायालय के आदेश 14 मार्च 2024 को अपराध संख्या 35/2024, धारा 376वी/452/504/506 एलपीसी के अन्तर्गत थाना-सुल्तानपुर घोष में रिपोर्ट दर्ज की गई लेकिन आज तक आरोपियों को थाना पुलिस ने न तो गिरफ्तार किया और न ही कोई उचित कार्यवाही की जिससे आरोपियों के हौसले और बुलन्द हैं। 18 अप्रैल 2024 को शाम करीब पांच बजे गांव के रास्ते में हसीन, जिबरील तथा इनका घनिष्ठ मित्र मुन्ना नट पुत्र रईस ने उसको रोककर कहा कि यदि मुकदमा वापस नहीं लिया या थाने में सुलह नहीं किया तो अभी तो लड़का गायब किया है, लड़की के साथ भी वही हाल होगा। इसलिए शांत होकर घर में बैठो। उसको पूरी आशंका है कि कि उसके पुत्र को कहीं दूर ले जाकर बेच दिया गया है या फिर उसकी हत्या करके लाश को गायब कर दिया गया है। घोष पुलिस ने अन्तिम बार 10 सितंबर 2024 को कहा कि पुराना मामला हो गया है। जब तक बड़े अधिकारी आदेश नहीं करेंगे तब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। तब पुलिस अधीक्षक को जरिए डाक 13 नवंबर 2024 को रजिस्ट्री की लेकिन इसके बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अदालत के आदेश पर सुल्तानपुर घोष पुलिस ने 12 जून 2025 को पुलिस ने प्रधान सहित उक्त तीनों लोगों के विरुद्ध 363 की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया है।
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