दलित मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, तीन लाख दस हजार का अर्थदंड भी लगाया

Jun 13, 2025 - 22:21
Jun 13, 2025 - 22:44
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दलित मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, तीन लाख दस हजार का अर्थदंड भी लगाया

फतेहपुर (आरएनआई) जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में साल 2022 में पांच वर्षीय दलित बालिका के साथ हुए दुष्कर्म और निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेन्द्र कुमार ने दोषी अधेड़ व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि घटना उस समय की है जब मासूम बच्ची गांव के ही प्राथमिक स्कूल जा रही थी, तभी गांव के ही आरोपी ज्ञानेन्द्र शुक्ला उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ बाग में ले जाकर दुष्कर्म किया और वारदात को अंजाम देने के बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। देर शाम तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू किया। बच्ची के स्कूल से पता चला कि वो स्कूल पहुंची ही नहीं थी। खोजबीन के दौरान बच्ची का खेत में मिला। आरोपी ने शव को बोरे में भरकर खेत में फेंक दिया था। जब पुलिस ने शव बरामद किया तो मासूम के शरीर पर कई जगह गंभीर चोटों के निशान मिले। इस अमानवीय घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था। पुलिस की जांच में आरोपी की पहचान होने के बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध किया। कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और क्षेत्रीय लोगों ने न्यायपालिका के इस निर्णय का स्वागत किया है।

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