इंदौर (आरएनआई) फरियादी के आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर हुयी थी राशि 71625 रू.। राज्य सायबर सेल इंदौर द्वारा धोखाधडी की सम्पुर्ण राशि फरियादी को वापस कराई गई। कुल 6 बार में फेसबुक एड्स पर गयी थी सम्पुर्ण राशि। आवेदक की शिकायत पर से राज्य सायबर सेल द्वारा शिकायत क्रं. 90/2019 दर्ज कर जांच उपरांत अपराध क्रं. 138/2019 धारा 420 भादवि एवं 66 सी, 66डी आईटीएक्ट का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया था।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल, ए.साई मनोहर के निर्देश पर एवं उप पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल, यूसुफ कुरैशी के पर्यवेक्षण में तथा पुलिस अधीक्षक, राज्य सायबर सेल इंदौर, सव्यसाची सराफ राज्य सायबर पुलिस जोन इंदौर द्वारा पुराने सायबर अपराधो में अपराधियो की धऱपकड के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशो पर से उप पुलिस अधीक्षक,नरेंद्र सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में निरीक्षक दिनेश वर्मा एवं उनकी टीम के सउनि राम बाजपेई एवं आर. राकेश बामनिया के द्वारा दिनांक 28.02.2019 को शिकायतकर्ता विवेक निवासी इंदौर व्दारा की गयी शिकायत में पजीबद्ध अपराध क्रमांक 138/19 धारा 420 भादवि एवं 66 सी, 66डी आईटीएक्ट में फरियादी के आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड से कुल 6 बार में धोखाधडी पुर्वक फेसबुक एड्स पर कुल 71625 रू. की राशि आनलाइन ट्रांसफर होना पाई गयी थी। विवेचना में आये तथ्यो के अनुसार फेसबुक एवं आरबीएल बैंक से प्राप्त तकनीकी जानकारी में आरोपी पंकज मीणा निवासी जयपुर, राजस्थान की फेसबुक आईडी पर फरियादी के रूपये आनलाइन ट्रांसफर होना पाये गये थे। जिसे वापस फरियादी को लौटाये गये एवं आरोपी पंकज को 91 द.प्र.स की तामिली पर से पुछताछ करते जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी से घटना में प्रयुक्त सिम जप्त की गयी एवं अपराध धारा 07 वर्ष के कम होने के कारण आरोपी को 41 (क) द.प्र.स. का नोटिस तामिल करवाकर उक्त अपराध में विवेचना पुर्ण होने पर माननीय न्यायालय चार्जशीट पेश की गयी ।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक दिनेश वर्मा, सउनि राम बाजपेई, प्रआर. विक्रात तिवारी, आर. राकेश बामनिया, आर. गजेंद्र सिंह राठौर, आर. चा. दिनेश सौराष्टे की सराहनीय भूमिका रही है।
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