ओम बिड़ला के OSD पर मानव तस्करी का आरोप, हाईकोर्ट ने डीजीपी को सौंपी जांच
जयपुर (आरएनआई) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) राजीव दत्ता पर मानव तस्करी, शोषण और अनुसूचित जाति-जनजाति उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने डीजीपी राजस्थान और एडीजी (अपराध) दिनेश एम.एन. की निगरानी में जांच का निर्देश दिया है, और कहा है कि 8 सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए।
कई जिलों में दर्ज हैं एफआईआर और शिकायतें
मामले में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि अजमेर, पाली, कोटा और बूंदी जिलों में राजीव दत्ता के खिलाफ एफआईआर और शिकायती पत्र दर्ज हैं। आरोप है कि एक संगठित गिरोह के माध्यम से मानव तस्करी, आर्थिक शोषण और जातीय उत्पीड़न को अंजाम दिया जा रहा है।
याचिकाकर्ता बोले: झूठे केस में फंसाया जा रहा है
पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय तक को पत्र भेजकर शिकायत की है कि उन्हें लगातार झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है और गंभीर मानसिक एवं सामाजिक उत्पीड़न सहना पड़ रहा है।
अदालत ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
कोर्ट ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक याचिकाकर्ता जांच में पूर्ण सहयोग नहीं करते, तब तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अदालत ने यह रेखांकित किया कि आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं और इनकी जांच में कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए।
SC/ST एक्ट के तहत जांच की मांग
याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी मांग की गई है कि चूंकि कई पीड़ित अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से आते हैं, इसलिए पूरे गिरोह की जांच SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत होनी चाहिए।
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