MP में छुट्टी व्यवस्था में बड़ा बदलाव: 2025 अवकाश नियम लागू, 1978 के नियम खत्म
भोपाल (आरएनआई) मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इसके साथ ही 1978 के पुराने अवकाश नियम समाप्त हो जाएंगे।
महिला कर्मचारियों की संतान पालन अवकाश व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब तक महिला कर्मचारियों को 2 वर्ष (730 दिन) की संतान पालन अवकाश पूर्ण वेतन के साथ दिया जाता था, लेकिन नए नियमों में पहले 365 दिन 100% वेतन और उसके बाद अगले 365 दिन केवल 80% वेतन देने का प्रावधान किया गया है।
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