30 करोड़ की ठगी केस में विक्रम भट्ट को बड़ा झटका, उदयपुर कोर्ट ने दूसरी बार भी जमानत से किया इनकार

Dec 25, 2025 - 12:00
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30 करोड़ की ठगी केस में विक्रम भट्ट को बड़ा झटका, उदयपुर कोर्ट ने दूसरी बार भी जमानत से किया इनकार

उदयपुर (आरएनआई)। करीब 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद बॉलीवुड फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को एक बार फिर अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। उदयपुर की महिला उत्पीड़न कोर्ट ने बुधवार को भट्ट दंपती की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि मामले में अभी कई आरोपियों की गिरफ्तारी और उनसे अहम पूछताछ बाकी है, ऐसे में इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी माना कि यदि आरोपियों को रिहा किया गया तो जांच प्रभावित हो सकती है और गवाहों पर दबाव पड़ने की आशंका बनी रहेगी। इससे पहले भी एसीजेएम कोर्ट-4 ने इन्हीं आधारों पर जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालतों से राहत न मिलने के बाद अब भट्ट दंपती को जमानत के लिए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच का दरवाजा खटखटाना होगा, हालांकि अवकाश के चलते वहां सुनवाई नए साल के बाद होने की संभावना है।

भट्ट दंपती के अधिवक्ता कमलेश दवे के अनुसार सत्र न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, लेकिन जज के अवकाश पर रहने के कारण तीन बार सुनवाई टल गई। बाद में महिला उत्पीड़न कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने मामले की गंभीरता और गैर-जमानती धाराओं को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

यह पूरा मामला 42 करोड़ रुपये के एक फिल्म निर्माण कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। इंदिरा ग्रुप कंपनीज के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया ने आरोप लगाया है कि उन्होंने विक्रम भट्ट के साथ फिल्म निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपये का समझौता किया था, लेकिन बाद में उन्हें धोखाधड़ी का पता चला। इसके बाद 17 नवंबर को विक्रम भट्ट समेत आठ लोगों के खिलाफ उदयपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई। इस केस में पुलिस पहले ही भट्ट के को-प्रोड्यूसर महबूब अंसारी और फर्जी वेंडर संदीप को मुंबई से गिरफ्तार कर चुकी है।

विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को 7 दिसंबर को मुंबई स्थित उनके फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था और 9 दिसंबर को उदयपुर लाकर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस रिमांड के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। दूसरी जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब भट्ट दंपती की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और उनकी आगे की कानूनी लड़ाई राजस्थान हाईकोर्ट में तय होगी।

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