मछली एवं मछली बीज का शिकार करने पर फिशरीज एक्ट के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी : मंगला प्रसाद सिंह

Jul 11, 2024 - 17:31
Jul 11, 2024 - 17:31
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हरदोई( आरएनआई)जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अवगत कराया है कि वर्षा ऋृतु में भारतीय मेजर कार्प मछलियां कतला, रोहू, नैन, विदेशी ग्रास कॉर्प, सिल्बर कॉर्प व कामन कॉर्प मछलियां प्रजनन करते है और इन मछलियों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु मत्स्य अधिनियम के तहत जनपद की सीमा के अन्तर्गत आने वाली समस्त प्रकार मत्स्य विभागीय जलाशयों एवं प्रवाहित होने वाली नदियों में छोटे जालों से मछली बीज पकड़ने, नष्ट करने एवं मत्स्य शिकारमाही पर 01 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाता है, साथ राजस्व विभाग से नादियों में आखेट हेतु पट्टा/ठेका लेने वालो पर भी 31 अगस्त 2024 तक मत्स्य आखेट पर भी प्रतिबन्ध रहेगा।

जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रतिबन्धित अवधि में जनपद के जलाशयों, नदियों से मछली एवं मछली बीज की शिकारमाही की चेकिंग राजस्व, पुलिस एवं मत्स्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया गया है और प्रतिबन्धित अवधि में जो भी व्यक्ति नदियों में मछली एवं मछली बीज का अवैधानिक शिकार करते पकड़ा जायेगा उसके विरूद्व फिशरीज एक्ट के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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Laxmi Kant Pathak Senior Journalist | State Secretary, U.P. Working Journalists Union (Regd.)