हरदोई में यूरिया, डीएपी के अलावा अन्य उत्पाद नहीं बेच सकेगी उर्वरक कम्पनियां, जिस कृषि अधिकारी ने लगाया प्रतिबंध
हरदोई (आरएनआई)खरीफ सीजन के अंतर्गत फसलों की बुआई और रोपाई पीक पर चल रही है ऐसे में कृषकों को गुणवत्ता युक्त एवं निर्धारित दर पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए जनपद में सभी उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनी द्वारा मुख्य उर्वरकों यूरिया डीएपी एनपीके के साथ अन्य किसी प्रकार के उत्पाद की आपूर्ति जनपद में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध की जाती है सभी थोक उर्वरक विक्रेता को भी आदेश दिया गया है कि यदि कोई कंपनी मुख्य उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग करती है तो उसकी सूचना जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कारण और वह स्वयं भी किसी भी खुदरा उर्वरक विक्रेता को मुख्य उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग ना करें कृषक भाई खुदरा उर्वरक विक्रेताओं से अपनी जोत एवं फसल की संस्तुत मात्रा के अनुसार ही उर्वरक का क्रय करें यदि कोई उर्वरक विक्रेता यूरिया, डीएपी, और एन पी के उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग करता है या निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक की बिक्री करता हुआ पाया गया तो संबंधित उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 25.06.2025 को विकास खंड पिहानी, टड़ियावां के 12 उर्वरक प्रतिष्ठानों एवं 26.06.2026 को विकास खंड कोथावां और भरावन की 16 उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा 8 उर्वरक विक्रेता क्रमशः कृषि सेवा केंद्र पिहानी, गुप्ता खाद भंडार पिहानी, एस एम ए फर्टिलाइजर पिहानी, न्यू गुप्ता खाद भंडार पिहानी, कुशवाहा खाद भंडार पेंग, जनता खाद भंडार अतरौली, शिव खाद भंडार अतरौली, हरिनाम खाद भंडार गोडवा, के लाइसेंस निलंबित किए गए एवं किसान सेवा केंद्र पिहानी को नोटिस जारी किया गया।
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