मतदाता सूची में गड़बड़ी पर बीएलओ के खिलाफ चुनाव आयोग सख्त, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया तय
नई दिल्ली (आरएनआई) मतदाता सूची की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्पष्ट प्रक्रिया तय कर दी है। आयोग ने संकेत दिया है कि जानबूझकर आदेशों की अनदेखी करने या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कठोर कदम उठाए जाएंगे।
बूथ लेवल अधिकारी चुनावी व्यवस्था की जमीनी कड़ी माने जाते हैं। एक बीएलओ औसतन लगभग 970 मतदाताओं या करीब 300 घरों से जुड़े रिकॉर्ड के रखरखाव और अद्यतन का जिम्मा संभालता है। ऐसे में किसी भी स्तर की लापरवाही सीधे तौर पर मतदाता सूची की शुचिता और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।
चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को भेजे निर्देशों में स्पष्ट किया है कि कर्तव्य में लापरवाही, जानबूझकर निर्देशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता, कदाचार, चुनाव कानूनों या नियमों का उल्लंघन, अथवा ऐसा कोई कार्य या चूक जिससे मतदाता सूची की सटीकता प्रभावित हो—इन सभी मामलों में संबंधित बीएलओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) को अधिकार दिया गया है कि वह दोषी पाए जाने पर संबंधित बीएलओ को निलंबित कर सकता है और विभागीय कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भेज सकता है। इस सिफारिश पर छह महीने के भीतर कार्रवाई कर उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। यदि मामला आपराधिक कदाचार से जुड़ा हो, तो डीईओ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से संबंधित बीएलओ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकता है। यह कार्रवाई जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं। वे स्वतः संज्ञान लेकर या डीईओ की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में अनुशासनात्मक प्रक्रिया को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व सहमति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकेगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की हर कार्रवाई की सूचना उसे अनिवार्य रूप से दी जाएगी।
चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची की सटीकता और पारदर्शिता लोकतंत्र की बुनियाद है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की जानबूझकर की गई चूक या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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