पेंडिंग ड्राइविंग लाइसेंस/आरसी रिन्यूअल प्रक्रिया शुरू: सेखों, विधायक गुरदीत सिंह सेखों ने विधानसभा सत्र के दौरान उठाया था मुद्दा
(सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, चंद्र मोहन, साहिल रहेजा)

फरीदकोट (आरएनआई) विधायक फरीदकोट स. गुरदीत सिंह सेखों ने बताया कि उनके द्वारा विधानसभा में जिले के लोगों को आरटीए फरीदकोट में अपने वाहनों के काम संबंधी आ रही समस्याओं के बारे में मुद्दा उठाया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए अब परिवहनमंत्री स. लालजीत भुल्लर ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए बैकलॉग और आरसी संबंधी नए निर्देश जारी किए हैं।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिन लाइसेंस धारकों ने अभी तक अपने लाइसेंस में बदलाव के लिए जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं, उनके लिए रिन्यूअल प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। इसके लिए अब उन्हें अपने ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उनमें कार्यकारी मजिस्ट्रेट से एक हलफनामा जिसमें "मेरा लाइसेंस खो गया है" या लाइसेंस से संबंधित अन्य कारण, मूल लाइसेंस या रिकॉर्ड की कोई पुष्टि, जैसे परीक्षा की पास स्लिप, आधार कार्ड की एक प्रति (फोटोकॉपी), निवास का प्रमाण, जैसे पासपोर्ट, बिजली बिल, आदि, लाइसेंस जारी करने वाली संस्था (एसडीएम/डीटीओ) से एक प्रमाण पत्र या रिकॉर्ड, जहां से लाइसेंस जारी किया गया था। वाहन के स्वामित्व से संबंधित रिकॉर्ड (जैसे आरसी या बीमा पॉलिसी की एक प्रति), यदि उम्मीदवार के पास वाहन है। तीन पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।
उन्होंने आगे बताया कि यदि निर्धारित समय तक दस्तावेज जमा नहीं किए जाते हैं, तो उन लाइसेंसधारियों की जानकारी रिकॉर्ड से हटा दी जाएगी। इसके साथ ही, जिस व्यक्ति के नाम पर काम किया जाना है, उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं लाइसेंसों को जारी किया जाएगा, जिनकी शर्तों का ठीक से सत्यापन किया गया हो। उन्होंने आगे कहा कि बिना दस्तावेजों के आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। विधायक स. सेखों ने सभी जिला निवासियों से अपील की कि जिन लोगों को अपने वाहनों के रजिस्ट्रेशन या आरसी से संबंधित काम है, वे तुरंत आरटीओ कार्यालय फरीदकोट से संपर्क कर अपना काम करवा लें।
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