खाली प्लाटों के मालिक तुरंत साफ करें कूड़ा-कचरा व गंदा पानी: जिला मजिस्ट्रेट
आदेश का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी खाल प्लाटों की चार दीवारी भी करवाना सुनिश्चित करें। (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, चंद्र मोहन, साहिल रहेजा)
अमृतसर (आरएनआई) जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर श्रीमती साक्षी साहनी ने प्लाट मालिकों को शहर व कस्बों में खाली प्लाटों से कूड़ा-कचरा हटाने व गंदे पानी की निकासी करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जारी आदेशों में कहा कि शहर में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग व्यक्तियों के स्वामित्व वाले/कब्जे वाले खाली प्लाटों में कूड़ा-कचरा, गंदगी व गंदा पानी जमा होता रहता है, जिससे कई प्रकार के हानिकारक जीव पैदा होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि फैलाते हैं। ये बीमारियां शहर निवासियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर व जानलेवा खतरा हैं। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए इन खाली प्लाटों की सफाई करना जरूरी है।
इसलिए मानवीय स्वास्थ्य तथा उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला मैजिस्ट्रेट अमृतसर भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्लाटों के मालिकों को निर्देश देते हैं कि वे प्लाटों से कूड़ा-कचरा, गंदगी तथा गंदे पानी को तुरंत साफ करें। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि खाली प्लाट के चारों ओर पक्की चारदीवारी या फेंसिंग बनाई जाए या प्लाट में कूड़ा-कचरा जमा होने से रोका जाए। जारी आदेशों में कमिश्नर नगर निगम अमृतसर तथा अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) को भी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ जन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किए जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप उक्त नियमों के तहत जुर्माना तथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि प्लाट की सफाई का कार्य नगर निगम या नगर परिषद/पंचायत द्वारा करवाया जाता है तो सफाई पर हुए खर्च की वसूली प्लाट के कब्जाधारी/मालिक से की जाएगी। ये आदेश 26 जून 2025 से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
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