कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के निर्वाचन पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
नई दिल्ली (आरएनआई) — कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की विधानसभा सदस्यता पर कानूनी चुनौती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। यह याचिका वरुणा विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2023 के चुनाव परिणाम को अमान्य घोषित करने की मांग के साथ दायर की गई है।
सोमवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के. शंकरा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सिद्धारमैया को नोटिस भेजा। याचिकाकर्ता का आरोप है कि चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया था।
शंकरा ने इसी मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन वहां उनकी याचिका अप्रैल में खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए दावा किया कि चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कुछ वादे ‘‘गैरकानूनी लाभ’’ श्रेणी में आते हैं, जिनका चुनाव परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट अब सिद्धारमैया से औपचारिक जवाब प्राप्त कर आगे की सुनवाई करेगा। इस बीच, कर्नाटक की राजनीति में इस कानूनी चुनौती ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जो भविष्य की चुनावी नीतियों पर भी असर डाल सकती है।
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