इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर की सभी दुकानें खाली करने का आदेश
प्रयागराज (आरएनआई) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर के भीतर स्थित सभी दुकानों को खाली कराने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि परिसर में चल रहे व्यवसायिक गतिविधियों को तत्काल समाप्त किया जाए और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।
मामला लंबे समय से अदालत में लंबित था, जिसमें परिसर की भूमि के उपयोग को लेकर प्रश्न उठाए गए थे। कोर्ट ने यह माना कि धार्मिक स्थल के भीतर दुकानों का संचालन अनुचित है और इससे परिसर की पवित्रता पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पर दुकानदारों को निर्धारित समय सीमा में स्थल खाली करने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह शांति और विधि-व्यवस्था कायम रखते हुए कार्रवाई करे। साथ ही, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दुकानदारों को कानून के अनुसार सुनवाई और आवश्यक औपचारिकताओं का अवसर दिया गया था।
फैसले के बाद जन्मस्थान परिसर में प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है। दुकानदारों में नाराजगी और चिंता दोनों देखने को मिल रही है, जबकि कई धार्मिक संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। अब आगे की कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट और कोर्ट के आगे के निर्देशों के आधार पर तय होगी।
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