अवैध निर्माण के विरुद्ध आवाज उठाने पर पत्रकार को धमकियां, जानमाल को खतरा
मथुरा (आरएनआई) प्रार्थी बालकृष्ण अग्रवाल पुत्र स्व0 सरन गोपाल अग्रवाल निवासी चन्द्र लोक कॉलोनी, कृष्णा नगर थाना कोतवाली शहर मथुरा का रहने वाला है और विगत दो दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ है व समाज विरोधी एवं गैरकानूनी कृत्यों को अपने समाचारों के माध्यम से शासन व प्रशासन को अवगत कराने का प्रयास करते रहता है, साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में कार्य करते हुए सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि का भी उजागर करता रहता है जिसकी बजह से कुछ कानून विरोधी व असमाजिक तत्व के लोग प्रार्थी से ईर्ष्या व दुश्मनी मानते हैं, प्रार्थी द्वारा ईमेल दिनांक 21 जनवरी 2025 के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी सहित आलाधिकारियों को अपनी व अपने परिवार की जानमाल की सुरक्षा व किसी भी झूठे मुकदमे में फंसाने की आशंका को लेकर सुरक्षा की गुहार लगाई जा चुकी है।
इसी क्रम में प्रार्थी द्वारा विगत दिनों मथुरा शहर के कृष्णा नगर के आवासीय क्षेत्र में निर्माणाधीन व्यावसायिक शोरूम के अवैध निर्माण की शिकायत मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण से की गई थी जिसपर विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों द्वारा उक्त शिकायत को सही व नियमों के विरुद्ध एवं मानकों के विपरीत निर्माण किया जाना मानते हुए दिनांक 05 अक्टूबर 2024 को उक्त अवैध रूप से निर्माण किये जा रहे व्यावसायिक भवन को सील बन्द किये जाने की कार्यवाही कर दी गई थी जिसकी बजह से उक्त अवैध व्यावसायिक निर्माणकर्ता श्री गिरीश अग्रवाल व उनके परिजन आदि द्वारा व्यक्तिगत दुश्मनी मानते हुए प्रार्थी को लगातार धमकी देते हुए उनके अवैध व्यावसायिक निर्माण पर मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा की सील बन्द की कार्यवाही को सील मुक्त कराये जाने व उक्त सील खुलवाने होने वाले समस्त खर्चे की मांग की जा रही है और व्हाट्सएप पर धमकी भरे सन्देश भेजकर झूठे आरोप लगाने के साथ ही फेसबुक आदि सोशल मीडिया पर प्रार्थी के प्रति भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हुए व अनर्गल पोस्ट प्रसारित करके प्रार्थी को मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित व प्रार्थी की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा ईमेल दिनांक 21 जनवरी 2025 के माध्यम से माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी सहित आलाधिकारियों को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा को दिनांक 12 फरवरी 2025 को रजिस्टर्ड डाक से एक तहरीर भेजी जा चुकी है और माननीय न्यायालय श्रीमान एसीजेएम महोदय मथुरा के समक्ष BNS की धारा 115(2), 352, 351(2) व 308 के तहत एक वाद बालकृष्ण अग्रवाल बनाम गिरीश अग्रवाल आदि लम्बित चल रहा है।
प्रार्थी दिनांक 16 जून 2025 को शाम लगभग 7:40 बजे अपने फौजदार मार्केट पातीराम मंदिर के सामने सौंख रोड कृष्णा नगर मथुरा स्थित कार्यालय पर समाचार सम्बंधित कार्यों व्यस्त था, तभी उपरोक्त अवैध निर्माणकर्ता श्री गिरीश अग्रवाल व उनकी पत्नी श्रीमती नीलिमा अग्रवाल ने प्रार्थी के कार्यालय में अंदर आते ही प्रार्थी पर झूठे आरोप लगाते हुए अभद्रता शुरू कर दी गई और उनके अवैध व्यावसायिक निर्माण पर से मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई गई सील को खुलवाने व सील खुलवाने में होने वाले समस्त खर्चा आदि की जबरन वसूली का दबाव बनाने लगे और किसी भी झूठे आरोप में जेल भेजने की धमकी देने लगे जिससे प्रार्थी के परिजनों द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस की 112 सेवा पर फोन करने के बाद P16062520535 PRV UP32DG7600 पर तैनात दो पुलिसकर्मी आ गये थे जिन्होंने उक्त गिरीश अग्रवाल व उनकी पत्नी श्रीमती नीलिमा अग्रवाल को काफी समझाते हुए कहा कि उनके भवन की सील तो मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा ही खोली जानी है, आप प्रार्थी पर जबरन दबाव नही बनाये और अपना कार्य मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण में जाकर कराएं, साथ ही प्रार्थी व प्रार्थी की बेटी को उनके चंगुल से बाहर निकालकर कर अपने घर भेज दिया था लेकिन प्रार्थी को उक्त गिरीश अग्रवाल आदि से अपनी व अपने परिवार की जानमाल व किसी भी झूठे मुकदमे में फंसाने का खतरा बना हुआ है।
अतः माननीय जी से करबद्ध आग्रह है कि प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार उक्त घटना से काफी भयभीत व सहमा हुआ है जिसकी बजह से प्रार्थी अपने पत्रकारिता व आरटीआई एक्टिविस्ट के कार्यों को स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहा है, उपरोक्त प्रकरण को गम्भीरता पूर्वक संज्ञान में लेते हुए भारत के कानून के अनुसार विधि संगत कार्यवाही करने व भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के साथ ही प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार की जानमाल की सुरक्षा प्रदान करने एवं किसी भी झूठे आरोप में फंसाने की आशंका से निजात दिलाने की महती कृपया करें, धन्यवाद ।
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