पीसीपीएनडीटी नियमों के उल्लंघन पर मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट की अल्ट्रासाउंड मशीन सील
मथुरा में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट की अल्ट्रासाउंड/ईको मशीन को सील कर दिया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित पीसीपीएनडीटी समिति द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान की गई।
जानकारी के अनुसार, 6 मई 2026 को सदर उप जिलाधिकारी आदेश कुमार, पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ. चित्रेश कुमार निर्मल और समिति सदस्य उत्तम चौधरी ने मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट का अचानक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के नियमों के उल्लंघन पाए गए।
निरीक्षण टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संस्थान में लगी अल्ट्रासाउंड/ईको मशीन को सील कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और नियमों के उल्लंघन के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भ्रूण लिंग जांच और पीसीपीएनडीटी कानून के उल्लंघन के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0



