करूर रैली हादसा: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने ली जांच
नई दिल्ली/करूर (आरएनआई)। तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी टीवीके की रैली में हुई भगदड़ की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। इस हादसे में 41 लोग मारे गए और 60 से अधिक घायल हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है। अदालत ने सीबीआई निदेशक को निर्देश दिया कि वे एक वरिष्ठ अधिकारी को जांच का प्रभारी नियुक्त करें और उसकी सहायता के लिए अन्य अधिकारियों को भी तैनात करें। इसके साथ ही, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पर्यवेक्षण समिति गठित की गई है, जो सीबीआई जांच की निगरानी करेगी।
जस्टिस जे.के. महेश्वरी और एन.वी. अंजरिया की बेंच ने कहा कि 27 सितंबर को हुई भगदड़ ने देशवासियों के मन में गहरी छाप छोड़ी है। अदालत ने यह भी बताया कि कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के गैर-जिम्मेदाराना बयान जनता में निष्पक्ष जांच को लेकर संदेह पैदा कर सकते हैं।
हादसे का कारण
पुलिस के अनुसार, रैली स्थल पर बस को निर्धारित जगह से 50 मीटर पहले रोकने का निर्देश था, लेकिन आयोजकों ने बस वहीं खड़ी कर दी। नेता बस से बाहर निकलने में 10 मिनट तक देरी करने लगे, जिससे भीड़ बेताब हो गई।
टीवीके ने रैली के लिए 10,000 लोगों की अनुमति ली थी, लेकिन रैली में लगभग 25,000 लोग जमा हो गए। पुलिस ने कहा कि पार्टी ने पर्याप्त पानी, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं नहीं कीं और अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया।
सीबीआई की विशेष टीम पहले ही करूर के वेलुसामीपुरम में हादसे की जगह का दौरा कर चुकी है और राज्य पुलिस की एफआईआर को फिर से दर्ज किया गया है।
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