हाईकोर्ट से सपा को बड़ी राहत: मुरादाबाद पार्टी दफ्तर खाली कराने का आदेश रद्द
मुरादाबाद/लखनऊ (आरएनआई)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) को बड़ी राहत देते हुए मुरादाबाद स्थित पार्टी कार्यालय खाली कराने के जिला प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।
जिला प्रशासन ने नजूल भूमि और आवंटन अवधि 15 वर्ष से अधिक होने का हवाला देते हुए 16 सितंबर को सपा कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया था। इसके बाद प्रशासन ने नोटिस जारी कर भवन खाली करने के निर्देश दिए थे।
प्रशासन ने नजूल भूमि का दिया था हवाला
नोटिस में कहा गया था कि यह भवन नगर निगम के प्रबंध क्षेत्र में आने वाली नजूल भूमि पर स्थित है, और तय अवधि पूरी हो जाने के बाद आवंटन स्वतः समाप्त माना जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि नोटिस की समयसीमा पूरी होने पर नगर निगम टीम कार्यालय का कब्जा ले लेगी।
इससे पहले 30 जुलाई को भी सपा जिलाध्यक्ष को नोटिस भेजा गया था। इसके जवाब में पार्टी ने कहा था कि कार्यालय का किराया नियमित रूप से जमा किया गया है और पार्टी का कब्जा पूरी तरह वैध है।
सपा ने कहा — नोटिस राजनीतिक उद्देश्य से जारी
सपा ने इस कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया था। पार्टी ने तर्क दिया कि उन्होंने कभी नियमों का उल्लंघन नहीं किया और सभी बकाया नियमित रूप से अदा किए हैं। इसके बावजूद केवल राजनीतिक कारणों से कार्यालय खाली कराने का दबाव बनाया गया।
हाईकोर्ट ने प्रशासनिक प्रक्रिया पर उठाए सवाल
मामले की सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन का आदेश रद्द करते हुए सपा को राहत दी। कोर्ट ने कहा कि नोटिस जारी करते समय प्रशासन ने सभी तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सपा का मुरादाबाद जिला कार्यालय यथावत रहेगा।
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