यूपी में चीनी मांझे पर सख्त कार्रवाई: पूरे प्रदेश में बैन, मौतों को हत्या मानने का निर्देश
लखनऊ (आरएनआई)। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मांझे के इस्तेमाल पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया है और इससे होने वाली मौतों को हत्या की श्रेणी में रखने का निर्देश दिया है। यह बड़ा फैसला राजधानी लखनऊ के बाजारखाला इलाके में मंगलवार को एक युवक की दर्दनाक मौत के बाद आया है।
इलाके में पतंग की डोर (चीनी मांझा) गले में फंसने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिससे उसकी जान चली गई। घटना ने पुलिस और प्रशासन में चिंता बढ़ा दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी गंभीरता को देखते हुए सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा है कि चीनी मांझे का उपयोग न केवल प्रतिबंधित रहेगा, बल्कि इससे होने वाली हानि या मौतों को हत्या के रूप में दर्ज किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों में चीन मांझे की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने, संबंधित लगातार छापेमारी करने और नियमों के पालन के लिए पुलिस व प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि इस विषय पर उच्च स्तर पर समीक्षा भी की जाएगी ताकि किसी भी तरह की अनदेखी न हो।
राजधानी लखनऊ में हुई दर्दनाक मौत ने एक बार फिर चीनी मांझे से जुड़े खतरों को उजागर किया है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ दिनों पहले भी पतंग की डोर के कारण हाई टेंशन लाइन पर गिरने से मेट्रो ट्रेनें रुकने जैसी घटनाएँ सामने आई थीं, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसलिए चीनी मांझे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध ज़रूरी है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कहा है कि वे आवश्यकतानुसार कार्रवाई करें और मामले को सख्ती से लागू करें, जिससे भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
इस निर्णय का उद्देश्य लोगों की जान और सुरक्षा सुनिश्चित करना है और सरकार इसे लागू कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
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