सीबीआई और ईडी को सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, कहा — धोखाधड़ी की निष्पक्ष और तटस्थ जांच करें
नई दिल्ली (आरएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (ADAG) से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को स्पष्ट, निष्पक्ष और तटस्थ जांच समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने दोनों एजेंसियों को चार सप्ताह के भीतर अपनी जांच का विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।
अदालत ने बुधवार को ADAG से जुड़ी इस जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी से अब तक हुई जांच और कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों एजेंसियों ने इस मामले में काफी समय लिया है, इसलिए इस संदर्भ में जवाब दाखिल करना आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और उनके समूह की कंपनियों को भी चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे स्पष्ट है कि अदालत मामले को गंभीरता से देख रही है और सभी पक्षों से विस्तृत जानकारी चाहती है।
कोर्ट ने जांच एजेंसियों को यह भी याद दिलाया कि बैंकिंग धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामले में निष्पक्षता और तटस्थता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो और किसी भी तरह का पक्षपात न हो।
इस आदेश से यह संकेत मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ADAG से जुड़े वित्तीय लेनदेन और बैंकिंग लेनदेन मामले पर गहराई से नजर रखे हुए है। जांच के निष्कर्ष और इसके परिणाम अब चार सप्ताह के अंदर अदालत को पेश किए जाएंगे, जिससे आने वाले दिनों में इस मामले में और स्पष्टता आने की उम्मीद है।
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