सबरीमला मंदिर से सोना चोरी केस: मुख्य आरोपी ने कोर्ट से मांगी जमानत, चार्जशीट न होने का लगाया आधार

Feb 1, 2026 - 13:12
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सबरीमला मंदिर से सोना चोरी केस: मुख्य आरोपी ने कोर्ट से मांगी जमानत, चार्जशीट न होने का लगाया आधार

नई दिल्ली (आरएनआई)। केरल के पवित्र सबरीमला मंदिर से सोना गायब होने के मामले में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी ने न्यायालय का रुख करते हुए जमानत मांगने की अर्जी दायर की है। पोट्टी का कहना है कि गिरफ्तारी के 90 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन विशेष जांच दल (एसआईटी) अब तक संबंधित मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया है, ऐसे में उसे वैधानिक जमानत देने का आदेश दिया जाना चाहिए।

उन्नीकृष्णन पोट्टी, जो कि सोना चोरी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में नामज़द आरोपी है, ने कोल्लम विजिलेंस अदालत में याचिका लगाई है ताकि उसे जमानत दी जाए। इससे पहले वह मंदिर के द्वारपालक (रक्षक देवता) की मूर्तियों से सोना गायब होने वाले मामले में जमानत प्राप्त कर चुका है। अब वह श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों के फ्रेम से सोना गायब होने से जुड़े दूसरे मामले में भी जमानत चाहता है। अदालत इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी और यदि कोर्ट उसके पक्ष में फैसला देती है तो पोट्टी को जेल से रिहा किया जा सकता है।

एसआईटी ने बताया है कि साल 2019 में द्वारपालक की सोने से मढ़ी मूर्तियों तथा गर्भगृह के दरवाज़ों पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कार्य पोट्टी की पहल पर चेन्नई की एक कंपनी में कराया गया था, और जांच एजेंसी का शक है कि इसी प्रक्रिया के दौरान सोना कम हुआ। हालांकि, अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होने से जांच की प्रक्रिया लंबित है, जिसके कारण आरोपी ने जमानत का आधार बनाया है।

अन्य आरोपियों को भी मिल चुकी है जमानत
इस मामले में पहले से ही त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के दो अधिकारियों को अदालत द्वारा जमानत मिल चुकी है। वहीं, पूर्व टीडीबी कार्यकारी अधिकारी डी. सुधीश कुमार की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होने वाली है। कुमार दोनों मामलों में क्रमशः तीसरे और पाँचवें आरोपी हैं और वे भी 90 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी कर चुके हैं।

जांच में देरी का कारण
एसआईटी ने बताया है कि मामले की जांच तकनीकी रूप से पूरी हो चुकी है, लेकिन वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट का इंतजार होने के कारण चार्जशीट दाखिल करने में देरी हो रही है। एजेंसी का दावा है कि इस महीने के भीतर ही चार्जशीट पेश कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि केरल उच्च न्यायालय ने चार्जशीट दाखिल करने में देरी को लेकर एसआईटी की कड़ी आलोचना भी की थी, जिसके कारण कुछ आरोपियों को वैधानिक जमानत मिल चुकी है और अन्य की सुनवाई अब भी जारी है।

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