नानकमत्ता गुरुद्वारा हत्याकांड: बाबा अनूप सिंह को हाई कोर्ट से जमानत, अदालत ने की महत्वपूर्ण टिप्पणी
नैनीताल (आरएनआई) — उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा हत्याकांड के आरोपी बाबा अनूप सिंह उर्फ भाई अनूप सिंह को जमानत प्रदान कर दी है। यह फैसला न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने सुनाया।
सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल एक फोन कॉल या पुरानी दुश्मनी के आधार पर किसी व्यक्ति को साजिश का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपों की पुष्टि के लिए ठोस और प्रत्यक्ष साक्ष्य आवश्यक होते हैं।
क्या है मामला?
28 मार्च 2024 को, गुरुद्वारे के लंगर हॉल में बैठे तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावरों ने उन पर कई गोलियां दागीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद बाबा अनूप सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 34 (सामूहिक आपराधिक कृत्य) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज हुआ था।
अदालत की टिप्पणी का महत्व
जमानत आदेश में न्यायालय ने कहा कि:
“सिर्फ एक फोन कॉल या पुराने विवाद को आधार बनाकर साजिश का दोष नहीं मढ़ा जा सकता। आरोप तय करने के लिए ठोस साक्ष्य आवश्यक हैं।”
अदालत के इस अवलोकन को मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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