दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त आदेश: अजय देवगन के अश्लील डीपफेक वीडियो तत्काल हटें, सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस

Nov 28, 2025 - 11:02
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दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त आदेश: अजय देवगन के अश्लील डीपफेक वीडियो तत्काल हटें, सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस

दिल्ली (आरएनआई) दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के चेहरे का इस्तेमाल कर बनाए गए अश्लील और आपत्तिजनक डीपफेक वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म्स से तुरंत हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस जसमीत सिंह की एकल पीठ ने कहा कि ऐसे वीडियो न केवल किसी व्यक्ति की गरिमा को गहरी ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि साइबर अपराध की गंभीर श्रेणी में भी आते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि डीपफेक तकनीक का इस प्रकार इस्तेमाल निजता और प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है, जो केवल सिविल नहीं बल्कि आपराधिक मामले के दायरे में भी आता है।

अजय देवगन ने याचिका में बताया कि सोशल मीडिया पर उनके चेहरे को डीपफेक तकनीक से पोर्नोग्राफिक वीडियो में जोड़कर वायरल किया जा रहा है, जिससे उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। उनके वकील, सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे सैकड़ों वीडियो बनाए और फैलाए गए, जिनमें अभिनेता का चेहरा बिना किसी सहमति के अश्लील दृश्यों पर सुपरइम्पोज किया गया।

हाईकोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स—गूगल, मेटा, एक्स कॉर्प सहित—को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि 24 घंटे के भीतर ऐसे सभी डीपफेक वीडियो हटाए जाएं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा दिल्ली पुलिस के साइबर सेल को निर्देश दिया गया है कि इस तरह के वीडियो बनाने और प्रसारित करने वालों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जाए।

मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की गई है, जिसमें सभी सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी अनुपालन रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करनी होगी।

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