लाल किला धमाका: IED तैयार करने का मास्टरमाइंड निकला मुजफ्फर, एनआईए ने तीन और आरोपियों पर दायर की चार्जशीट

Jun 27, 2026 - 16:58
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लाल किला धमाका: IED तैयार करने का मास्टरमाइंड निकला मुजफ्फर, एनआईए ने तीन और आरोपियों पर दायर की चार्जशीट

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के मामले में तीन और आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी के मुताबिक, धमाके में इस्तेमाल किए गए आईईडी (IED) को तैयार करने का मास्टरमाइंड मुजफ्फर अहमद उर्फ फराज/जफर था। इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी। नई चार्जशीट के साथ इस मामले में आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है।

एनआईए ने पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत में दायर चार्जशीट में जम्मू-कश्मीर के रहने वाले जमीर अहमद अहंगर, तुफैल अहमद भट और मुजफ्फर अहमद को आरोपी बनाया है। जांच के अनुसार, मुजफ्फर एक एमबीबीएस और एमडी डिग्रीधारी डॉक्टर है तथा प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े मॉड्यूल **AGuH Interim** का संस्थापक सदस्य बताया गया है। एजेंसी का आरोप है कि उसने सह-आरोपियों के साथ मिलकर कार बम धमाके की साजिश रची और टीएटीपी (TATP) आधारित आईईडी तैयार करने, उसकी टेस्टिंग और सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई। फिलहाल वह फरार है और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा चुका है।

जांच में यह भी सामने आया है कि जून 2022 में श्रीनगर की एक गुप्त बैठक में AGuH Interim मॉड्यूल का गठन किया गया था, जिसमें मुजफ्फर शामिल था। एनआईए के मुताबिक, फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में चल रहे एक गुप्त आईईडी सेंटर में विस्फोटक तैयार करने और परीक्षण का काम भी इसी नेटवर्क के जरिए संचालित किया जाता था।

चार्जशीट के अनुसार, जमीर अहमद अहंगर संगठन के ओवरग्राउंड वर्कर (OGW) के रूप में आतंकियों तक हथियार, गोला-बारूद और नकदी पहुंचाने का काम करता था। वहीं, तुफैल अहमद भट पर आरोप है कि उसने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क के जरिए एक AK-47, क्रिंकोव राइफल, पिस्तौल, मैगजीन और जिंदा कारतूस हासिल कर मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी तक तीन लाख रुपये में पहुंचाए थे।

एनआईए ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), भारतीय न्याय संहिता (BNS), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम (PDPP Act) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। मामले की जांच अभी भी जारी है और फरार आरोपियों की तलाश में एजेंसी लगातार छापेमारी कर रही है।

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