राजद प्रमुख लालू यादव को हाईकोर्ट से झटका, CBI की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज
नई दिल्ली (आरएनआई)। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सीबीआई की एफआईआर और आरोपपत्र को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है।
यह मामला उस कथित घोटाले से जुड़ा है, जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर जोन में ग्रुप-डी की नियुक्तियों के बदले जमीन लिए जाने का आरोप है। ये नियुक्तियां लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री कार्यकाल (2004-2009) के दौरान हुई थीं। आरोप है कि नौकरी देने के बदले जमीन के टुकड़े उनके परिवार या करीबी सहयोगियों के नाम ट्रांसफर किए गए।
इस मामले में राबड़ी देवी की याचिका पर भी सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 1 अप्रैल तय की है।
राबड़ी देवी ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 1600 से अधिक अप्रयुक्त दस्तावेज देने से इनकार किया गया था। ये दस्तावेज सीबीआई ने जांच के दौरान जब्त किए थे, लेकिन उन्हें चार्जशीट का हिस्सा नहीं बनाया गया।
इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 मार्च को लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल के शुरुआती चरण में सभी अप्रयुक्त दस्तावेज देना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
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