राम मंदिर दान का होगा हिसाब: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को लगाई फटकार, दो हफ्ते में सीलबंद रिपोर्ट देने का निर्देश

Monday, August 17, 2026 - 16:54
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राम मंदिर दान का होगा हिसाब: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को लगाई फटकार, दो हफ्ते में सीलबंद रिपोर्ट देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अदालत ने एसआईटी से अब तक हुई जांच की प्रगति पर दो सप्ताह के भीतर सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि जांच प्रभावी तरीके से आगे बढ़नी चाहिए और इसकी गुणवत्ता व पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं के सुझावों पर निष्पक्षता से विचार करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से कहा कि जांच को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए अलग-अलग याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए सुझावों पर निष्पक्षता से विचार किया जाए। अदालत ने संकेत दिया कि जांच में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए और कथित हेराफेरी से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल की जानी चाहिए।

रिपोर्ट के बाद दान व्यवस्था पर आ सकते हैं नए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद राम मंदिर में श्रद्धालुओं से मिलने वाले दान के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यानी अदालत का ध्यान केवल कथित हेराफेरी की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में दान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने पर भी है।

पहले भी एसआईटी को लेकर हुई थी सुनवाई

इससे पहले 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर में दान की कथित हेराफेरी की जांच के लिए आईजीपी किरण एस. की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय एसआईटी का संज्ञान लिया था। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच टीम में एक फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने पर भी विचार करने को कहा था।

20 जुलाई को एसआईटी गठन को लेकर मांगी थी जानकारी

20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की क्या संभावना है। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से एसआईटी का गठन किया गया और अब अदालत ने टीम को जांच में तेजी लाकर दो सप्ताह के भीतर सीलबंद रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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