पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को 6 साल की सजा, गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट का बड़ा फैसला
औरैया (आरएनआई)। बहुचर्चित नारायणपुर दोहरे हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर मामले में कमलेश पाठक को एमपी-एमएलए कोर्ट ने छह साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उनके भाई संतोष पाठक, रामू पाठक समेत आठ अन्य दोषियों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा दी है।
कोर्ट ने कमलेश पाठक पर एक लाख रुपये और अन्य दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, मामले में गनर अवनीश प्रताप को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
यह मामला 15 मार्च 2020 को शहर के नारायणपुर मोहल्ले स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर में हुए दोहरे हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। घटना के बाद 11 जुलाई 2020 को पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को अलग-अलग जेलों से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। अंतिम बहस फरवरी में पूरी हो गई थी, लेकिन गनर अवनीश प्रताप द्वारा अतिरिक्त समय मांगे जाने के कारण फैसला टल गया था। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया और दोषियों को सजा के बाद वापस जेल भेज दिया।
गौरतलब है कि इस मामले में एक आरोपी नाबालिग है, जिसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में अलग से चल रही है
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