सरकार ने 39 नई दवाओं के खुदरा दाम तय किए, मरीजों को मिलेगी राहत
आम लोगों को जरूरी दवाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराने की दिशा में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO), 2013 के तहत 39 नई दवा फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य निर्धारित कर दिए हैं। यह अधिसूचना 8 जुलाई को जारी की गई है।
इन दवाओं में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एचआईवी, हृदय रोग और आंखों के संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। एनपीपीए के अनुसार, यह नई दवा फॉर्मूलेशन के लिए खुदरा मूल्य निर्धारण का आदेश है, न कि पहले से उपलब्ध दवाओं की कीमतों में कटौती का फैसला।
जारी सूची के अनुसार, एमलोडिपाइन, बिसोप्रोलोल और टेल्मिसार्टन युक्त टैबलेट का खुदरा मूल्य 14.74 रुपये प्रति टैबलेट तय किया गया है। वहीं नेपाफेनाक और मोक्सीफ्लोक्सासिन युक्त आई ड्रॉप की कीमत 68.64 रुपये प्रति मिलीलीटर निर्धारित की गई है। इसके अलावा क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन और एटोरवास्टेटिन युक्त कैप्सूल का खुदरा मूल्य 6.37 रुपये प्रति कैप्सूल तय किया गया है।
एनपीपीए ने स्पष्ट किया है कि सभी खुदरा विक्रेताओं और दवा डीलरों के लिए निर्माता द्वारा जारी मूल्य सूची को अपनी दुकान पर प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, ताकि उपभोक्ता आसानी से निर्धारित कीमत देख सकें।
प्राधिकरण ने यह भी कहा कि यदि कोई निर्माता, वितरक या विक्रेता निर्धारित खुदरा मूल्य से अधिक कीमत वसूलता है, तो उसके खिलाफ डीपीसीओ, 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है तथा अधिक वसूली गई राशि ब्याज सहित वसूलने का प्रावधान भी लागू होगा।
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