लाल किला आतंकी हमला: एनआईए चार्जशीट पर 27 अगस्त को संज्ञान लेगा कोर्ट, 7500 पन्नों में 580 गवाहों का जिक्र
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नवंबर 2025 में लाल किला के पास हुए कार विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है। अदालत ने जांच एजेंसी को प्रत्येक आरोपी की भूमिका स्पष्ट करने वाली एक तालिका दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
विशेष न्यायाधीश (एनआईए) प्रशांत शर्मा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ करीब 7500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 580 से अधिक गवाहों का उल्लेख है।
अदालत ने कोर्ट स्टाफ से चार्जशीट और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच की रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद एनआईए को अदालत की सुविधा के लिए एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने कहा कि इसके बाद चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर आदेश पारित किया जाएगा और मामले की नियमित सुनवाई शुरू होगी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने एनआईए से मृत आरोपी उमर उन नबी की मौत की सत्यापन रिपोर्ट भी मांगी। जांच एजेंसी ने एक गवाह को संरक्षित गवाह घोषित करने के लिए भी अर्जी दाखिल की है।
मामले में पांच अन्य अर्जियां भी लंबित हैं। इनमें एनआईए की ओर से मुजफ्फर अहमद के खिलाफ खुला गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग वाली अर्जी शामिल है। एक अन्य अर्जी में गवाह को संरक्षित गवाह घोषित करने की मांग की गई है। अदालत ने एनआईए को पांच दिन के भीतर आरोपियों को अर्जियों की प्रतियां उपलब्ध कराने और उनके वकीलों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
आरोपी तुफैल अहमद भट की ओर से टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। इस पर एनआईए ने आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला के पास एक कार में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। एनआईए ने मामले में यूएपीए, भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम समेत विभिन्न कानूनों के तहत कार्रवाई की है। आरोपियों में कथित मुख्य साजिशकर्ता डॉ. उमर उन नबी भी शामिल था, जिसकी विस्फोट में मौत हो गई थी।
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